गैस एजेन्सी संचालक अपने निर्धारित रूट/क्षेत्र में ही गैस सिलेण्डर का वितरण करेः-जिला पूर्ति अधिकारी
हरदोई उत्तर प्रदेश
. जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया है कि 14.20 कि0ग्रा0 के सिलेन्डरों पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है तथा इन सभी का प्रयोग केवल घरेलू कार्य हेतु ही किया जा सकता है। घरेलू सिलेण्डरो का कोई भी व्यवसायिक उपयोग तथा होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा अथवा विवाह और अन्य कार्यक्रम में खाना पकाने हेतु उपयोग गैर कानूनी है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधी माना जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/ढाबा संचालको को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिष्ठानों/मैरिज/उत्सव लॉन/होटल आदि पर मात्र व्यवसायिक सिलेण्डर का ही प्रयोग किया जायेगा। साथ ही समस्त द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके प्रतिष्ठानों पर इन व्यवसायिक सिलेण्डरों की कम्प्यूटराइज्ड रसीद भी उपलब्ध रहे।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार जन साधारण एवं छोटे-मोटे कुकिंग कार्य करने वालों को भी सूचित किया जाता है कि जनपद की समस्त गैस एजेन्सियों पर 05 कि0ग्रा0 के छोटे घरेलू एवं व्यवसायिक अधिक सुरक्षित है। 05 कि0ग्रा0 का सिलेण्डर यदि किसी प्रतिष्ठान पर विक्रय किया जाता है तो वह भी गैर कानूनी तथा दण्ड का भागीदार है। इस सम्बन्ध में सघन जॉच अभियान चलाकर प्रयोग किये जा रहे कनेक्शनों की जॉच करायी जायेगी।
उन्होने गैस एजेन्सी संचालकों को भी निर्देशित किया है कि अपने निर्धारित रूट/क्षेत्र में ही गैस सिलेण्डर का वितरण करे। अपने निर्धारित रूट/क्षेत्र के बाहर गैस वितरित करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्ट यूपी हेड डॉ. जावेद अख्तर